नई दिल्ली। 22 सितंबर, सोमवार से देशभर में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब केवल दो स्लैब — 5% और 18% रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर शून्य टैक्स (0%) लगाने का बड़ा ऐलान किया गया है।
कौन-कौन सी चीजें हुईं टैक्स-फ्री?
नई व्यवस्था के तहत अब आम आदमी को रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी नहीं देना होगा। इसमें शामिल हैं:
- पैक्ड छेना और पनीर
- UHT दूध
- पराठा, चपाती, रोटी और अन्य भारतीय ब्रेड
- पिज्जा ब्रेड, खाखरा
- एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, नोटबुक्स और लेबोरेटरी बुक्स
- इरेज़र (रबर), अनकोटेड पेपर व पेपरबोर्ड
- कई जीवनरक्षक दवाइयाँ और इंजेक्शन (जैसे Imiglucerase, Daratumumab, Onasemnogene आदि)
अन्य टैक्स दरें
- 5% और 18% स्लैब में बाकी वस्तुएं और सेवाएं लाई गई हैं।
- लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा।
काउंसिल की अहम बैठक में हुआ फैसला
हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने यह बदलाव आम आदमी को राहत देने के मकसद से किया। बैठक से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार दिवाली से पहले जीएसटी दरों में बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है।