बठिंडा । जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने 27 से 29 सितंबर 2025 तक माइसरखाना गांव में शराब ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान किसी को भी देसी या अंग्रेजी शराब का भंडारण या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन के अनुसार, इन तीन दिनों में मौड़ तहसील के माइसरखाना गांव में धार्मिक मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में शराब या नशे के सेवन से माहौल बिगड़ सकता है और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। इसे रोकने और अमन-शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।