हिसार | अब माता-पिता अपने बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में 15 वर्ष बाद भी दर्ज करवा सकेंगे। नगर निगम हिसार की मांग पर मुख्य रजिस्ट्रार (डीजी हेल्थ) ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया से कर सकेंगे आवेदन
जारी आदेशों के मुताबिक, यदि बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अंकित नहीं है, तो अभिभावक अब 15 साल बाद भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभिभावक को संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करवाना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और 75 रुपये की सरकारी फीस भी जमा करनी होगी।
एक माह में अपडेट होगा नाम
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक महीने के भीतर बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज कर दिया जाएगा। यह निर्णय उन अभिभावकों के लिए राहत भरा साबित होगा, जिनके बच्चों के नाम अब तक जन्म प्रमाण पत्रों में दर्ज नहीं हो पाए थे।