नई दिल्ली | अगर आपने अभी तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। केंद्र सरकार की तय समयसीमा के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा?
Tax Buddy के मुताबिक, पैन नंबर निष्क्रिय होने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे और टैक्स रिफंड्स भी अटक सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी सैलरी क्रेडिट में दिक्कत, एसआईपी फेल, और बैंक ट्रांजैक्शन या इंवेस्टमेंट्स ब्लॉक होने जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं।
वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि PAN-Aadhaar लिंक सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है। हालांकि एनआरआई, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और कुछ विशेष राज्यों के निवासियों को इस नियम से छूट मिली है, लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स विभाग से पूर्व वैरिफिकेशन जरूरी है।
लिंकिंग पर देना होगा ₹1000 शुल्क
अब PAN और Aadhaar लिंकिंग मुफ्त नहीं है। इसके लिए आपको ₹1000 का शुल्क देना होगा।
अगर आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने में करीब 30 दिन लग सकते हैं।
वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग बीते कई वर्षों से लोगों से समय पर लिंकिंग की अपील कर रहे हैं, इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है।