जालंधर I जिला परिषद और पंचायत समिति के आगामी आम चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालंधर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर बराड़ ने जिले में सभी असला लाइसेंसधारकों के हथियार लेकर चलने पर 18 दिसंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश शस्त्र अधिनियम, 1959 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी शक्तियों के प्रयोग से जारी किया गया है।
किसे नहीं लगेगा यह प्रतिबंध
ए.डी.एम. ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध निम्नलिखित लोगों पर लागू नहीं होगा—
- सेना के जवान
- अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मी
- बैंक सुरक्षा वाहन चालक
- राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के निशानेबाज खिलाड़ी
- तथा जिन व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु विशेष अनुमति मिली हो
नागरिकों से अपील
ए.डी.एम. अमनिंदर कौर बराड़ ने जिले के सभी नागरिकों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।