कैथल | कैथल की अजय मार्केट में साल 2022 में हुई डकैती के मामले में अदालत ने आरोपी योगेंद्र को 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को सुनाया।
पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपी योगेंद्र, जो नेपाल के अटरिया जिला के निवासी हैं, को नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि योगेंद्र और अन्य ने भाजपा नेता के भतीजे संजय तंवर के घर से करीब 1.28 करोड़ रुपये नकद और लाखों रुपये के आभूषण लूटे थे।
डीएसपी बीरभान ने बताया कि संजय तंवर की शिकायत के अनुसार उनके घर में करीब 20 साल से रूप सिंह नाम का नेपाली नौकर काम कर रहा था। वारदात से लगभग 10 दिन पहले ही परिवार ने प्रवीण नामक नया नेपाली नौकर रखा था। 18 फरवरी 2022 को संजय तंवर और उनका परिवार शादी समारोह में चंडीगढ़ गए थे और घर में अपने नौकरों को छोड़ दिया था।
आरोपित ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने योगेंद्र को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को आदेश दिया गया है कि वह एक निर्धारित राशि का जुर्माना भी चुकाए।
इस फैसले से यह संदेश मिलता है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी, चाहे वे देश की सीमा पार क्यों न कर जाएं।