चरखी दादरी | हरियाणा सरकार ने केंद्र की राहवीर योजना को राज्य में लागू कर दिया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को “गोल्डन आवर” यानी एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये नकद और प्रशस्ति-पत्र मिलेगा।
चरखी दादरी के उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना को प्रभावी बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य हादसे में घायल व्यक्ति को समय पर मदद पहुंचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। योजना के तहत घायल की मदद करने वाले को सात दिनों के भीतर 25,000 रुपये और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि एक से अधिक लोग मदद करते हैं तो इनाम समान रूप में बाँटा जाएगा। एक व्यक्ति साल में अधिकतम पांच बार इनाम प्राप्त कर सकता है।
राहवीर को अपनी पहचान, मोबाइल नंबर, घटना का विवरण, बैंक खाता विवरण, दुर्घटना वाले थाना क्षेत्र और अस्पताल का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी और सीएमओ/एसएमओ सदस्य शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद परिवहन विभाग सात दिनों के भीतर इनाम राशि राहवीर के बैंक खाते में भेज देगा।
योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और इससे हरियाणा में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत मदद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।