चंडीगढ़। हरियाणा सिविल सेवा (HCS) और अन्य सरकारी भर्तियों में अब ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आवेदन फॉर्म में लिंग विकल्प के तहत ‘ट्रांसजेंडर’ श्रेणी को शामिल कर लिया है।
आयोग ने तकनीकी अपडेट के लिए अपनी वेबसाइट लगभग एक घंटे तक बंद रखी। इस दौरान ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में संशोधन कर तीसरे लिंग का विकल्प जोड़ा गया। अब अभ्यर्थी आवेदन करते समय पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर विकल्प भी चुन सकेंगे।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित आयोगों को निर्देश दिए थे कि सरकारी नौकरियों के आवेदन फॉर्म में तीसरे लिंग का कॉलम शामिल किया जाए, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को समान रोजगार अवसर मिल सकें। इस फैसले के बाद अब ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी हरियाणा सिविल सेवा समेत अन्य सरकारी पदों के लिए पात्र माने जाएंगे।