Summer express/ऊना, 8 अप्रैल -: जिला ऊना में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर विभिन्न पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रोस्टर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 और संबंधित निर्वाचन नियमों के तहत तैयार किया गया है। इसमें जिला के सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति पदों और जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण का विस्तृत निर्धारण किया गया है।
विकास खंड ऊना में कई पंचायतों को अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला श्रेणी में आरक्षित किया गया है, जबकि कुछ पंचायतों को अनारक्षित रखा गया है। इसी तरह विकास खंड गगरेट में भी अलग-अलग पंचायतों में श्रेणीवार आरक्षण लागू किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।विकास खंड हरोली में भी पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हुए आरक्षण लागू किया गया है। यहां अनुसूचित जाति महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कई सीटें सुरक्षित की गई हैं, जबकि कुछ पंचायतों को सामान्य वर्ग के लिए खुला रखा गया है। विकास खंड अंब में भी इसी प्रकार से विभिन्न पंचायतों में श्रेणीवार आरक्षण तय किया गया है, जिसमें महिला वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में भी अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा कुछ पंचायतों को अनारक्षित रखा गया है ताकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी चुनाव में भाग ले सकें।जिला परिषद वार्डों के लिए भी अलग से आरक्षण सूची जारी की गई है। कुछ वार्डों को अनुसूचित जाति महिला, कुछ को अनुसूचित जाति और कुछ को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, कई वार्डों को महिला और सामान्य वर्ग के लिए खुला रखा गया है।प्रशासन के अनुसार यह आरक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लागू की गई है।