summer express , अंबाला। जग्गी बिल्डर्स के मालिक हरदीप सिंह जग्गी और अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक सभी याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
जग्गी बिल्डर्स के मालिक हरदीप सिंह जग्गी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में आरोपियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतकर्ता या पीड़ित को भी जमानत याचिका दाखिल किए जाने की सूचना देने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष से एफआईआर में शामिल सह-आरोपियों की जानकारी और उनकी जमानत की स्थिति पेश करने को कहा। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि याचिकाकर्ताओं ने इसी एफआईआर के संबंध में पहले किसी अन्य अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी या नहीं। यदि पहले कोई याचिका दायर की गई है तो उसकी सुनवाई, आदेश और वर्तमान स्थिति का विवरण भी रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने संबंधित अहलमद को हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर रिकॉर्ड की जांच करने को कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों की ओर से पहले कोई जमानत याचिका दाखिल की गई थी या नहीं। राज्य की ओर से पेश होने वाले लोक अभियोजक को भी पूर्व में दाखिल जमानत याचिकाओं की स्थिति से अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। अब मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।