समर न्यूज | चंडीगढ़
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चुनाव प्रक्रिया से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े उन अधिकारियों को संबंधित जिले से हटाना होगा, जो अपने गृह जिले में तैनात हैं या पिछले चार वर्षों में किसी जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं अथवा निर्धारित कटऑफ तारीख तक पूरा कर लेंगे।
पंजाब के लिए यह तारीख 31 मार्च 2027 बताई गई है।
निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग की आशंका को कम करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती पर भी नियम लागू होंगे। ऐसे अधिकारियों को पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान जिस जिले अथवा विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया गया था, वहां दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा। पुलिस उपनिरीक्षकों सहित चुनाव सुरक्षा और पुलिस बल की तैनाती से जुड़े अधिकारियों पर भी संबंधित निर्देश लागू होंगे।
पुलिस, आबकारी व परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी इन नियमों के दायरे में रखा है।