चंडीगढ़ | हरियाणा में नए जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब 1 जनवरी 2026 से पहले प्रदेश की किसी भी प्रशासनिक सीमा में बदलाव नहीं किया जाएगा। यह निर्णय आगामी जनगणना कार्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इस संबंध में वित्तायुक्त एवं राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने अधिसूचना जारी की है। उन्होंने जनगणना नियम-1990 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया।
बता दें कि प्रदेश में नए प्रशासनिक ढांचे को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही बनाई जा चुकी है। हालांकि, अब जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी नई घोषणा या बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती।
यह निर्णय सरकार द्वारा जनगणना को व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए लिया गया है, जिससे बाद में किसी भी प्रशासनिक अव्यवस्था से बचा जा सके।