उत्तराखंड | उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई बाढ़ ने कई लोगों की गाड़ियां बहा दीं, जिससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ—क्या ऐसी तबाही में गाड़ी का इंश्योरेंस मदद करेगा?
जवाब है—हां, लेकिन शर्तों के साथ। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस है और उसमें इंजन प्रोटेक्शन एड-ऑन शामिल है, तो बाढ़ में कार डूबने या इंजन सीज होने जैसी स्थिति में क्लेम मिल सकता है।
कब मिलेगा क्लेम:
- जब आपकी पॉलिसी में “Own Damage Cover” और “Engine Protection Add-On” हो।
- कार पूरी तरह बह गई हो और नहीं मिली हो तो बीमा कंपनी ‘टोटल लॉस’ मानकर IDV के अनुसार भुगतान कर सकती है।
कब नहीं मिलेगा क्लेम:
- अगर आपके पास केवल थर्ड पार्टी बीमा है।
- समय पर क्लेम की सूचना न देने पर भी दावा खारिज हो सकता है।
बीमा क्लेम कैसे करें:
- बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर तुरंत जानकारी दें।
- क्लेम फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करें।
- वीडियो, फोटो और FIR जैसे सबूत रखें।
- सर्वेयर की जांच के बाद प्रक्रिया पूरी होगी।
सलाह:
सिर्फ सस्ती प्रीमियम वाली पॉलिसी ही नहीं, सही कवर चुनना भी जरूरी है, ताकि बाढ़ या प्राकृतिक आपदा जैसी अनहोनी में आपकी जेब पर भार न पड़े।