श्री मुक्तसर साहिब | जिले में 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एडीसी गुरप्रीत सिंह थिंद ने जानकारी दी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह निर्णय पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली के निर्देशों के अनुसार 10वीं व 12वीं की अगस्त 2025 की कंपार्टमेंट, री-अपीयर, अतिरिक्त विषयों और ओपन स्कूल ब्लॉक-2 की परीक्षाओं के मद्देनज़र लिया गया है। ये परीक्षाएं 8 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक होंगी।
जिले में परीक्षाएं मुख्य रूप से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के), मुक्तसर और दीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुम्यारा में आयोजित होंगी। जारी आदेशों के अनुसार यह पाबंदी परीक्षा दे रहे छात्रों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा किसी पर भी लागू होगी। केवल एक पारिवारिक सदस्य को ही परीक्षा केंद्र के पास रहने की छूट दी जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 8 से 29 अगस्त तक लागू रहेगा।