गुरुग्राम | पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे विकास छौक्कर की तरफ से भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग अदालत ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने विकास छौक्कर को 19 सितंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को ईडी ने अप्रैल में दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जबकि उनके दूसरे बेटे सिकंदर को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।
विकास छौक्कर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके इस मामले की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल जज की अदालत में याचिका दायर कर अरेस्ट वारंट और भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विकास छौक्कर की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी रूप से सही है।
माहिरा होम्स मामला:
माहिरा होम्स ने सेक्टर-68 में 1497 आवंटियों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, लेकिन फ्लैट का पजेशन नहीं दिया। आरोप है कि निवेशकों से लिए गए पैसे का निजी कामों में इस्तेमाल किया गया और फर्जी बैंक गारंटी पर लाइसेंस लिया गया। निवेशकों ने धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटों विकास व सिकंदर पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया है।