हरियाणा | हरियाणा की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बिजली बिल माफ़ी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत वे उपभोक्ता, जिनका बिजली बिल बकाया है और जो इसे चुका पाने में असमर्थ हैं, केवल 25% राशि का भुगतान करके अपना कनेक्शन दोबारा शुरू करवा सकते हैं।
योजना के लाभार्थी
- जिनका बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण काटा गया है।
- जो दोबारा कनेक्शन चालू करना चाहते हैं लेकिन पूरा बकाया नहीं चुका सकते।
- वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम वाले परिवार।
- हरियाणा के मूल निवासी और जिनका मासिक बिजली उपयोग 180 यूनिट से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
- वर्तमान ईमेल आईडी
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पिछले 12 महीनों का बकाया बिजली बिल
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
- अपने नज़दीकी बिजली विभाग कार्यालय जाएँ।
- वहां से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फ़ॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें।
- फ़ॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- पूरा फ़ॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा कर दें।
इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है और उन्हें बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल सकती है।