चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार के अनुसार पहली किस्त की राशि एक नवंबर से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।
इस योजना का पहला चरण केवल उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इसका मोबाइल एप लॉन्च किया था। इसी एप के माध्यम से महिलाएं पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगी।
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जो पहले से अन्य सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी शरणार्थी परिवार सहायता योजना, बौना भत्ता योजना, तेजाब पीड़ित महिला सहायता योजना, विधवा और अविवाहित पेंशन योजना तथा पद्म अवार्डी हरियाणा गौरव सम्मान योजना शामिल हैं।
इन शर्तों पर महिलाएं होंगी अपात्र
यदि महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है, सरकारी नौकरी करता है या पेंशन प्राप्त करता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। साथ ही परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को मिलेगी छूट
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टेज तीन या चार कैंसर पीड़ित महिलाएं, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित महिलाएं या हीमोफिलिया, थैलीसीमिया तथा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन प्रक्रिया और हेल्पलाइन नंबर
सरकार ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन महिलाओं को आवेदन करने में कोई परेशानी आती है वे सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172 4880500 या टोल फ्री नंबर 1800 180 2231 पर संपर्क कर सकती हैं।