पानीपत। पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी युवक को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत लिया गया।
आरोपी वही गांव का युवक है, जिसने पीड़िता को बहला-फुसला कर अपनी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने किशोरी की आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली थी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। यह शिकायत वर्ष 2024 में बापौली थाना में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर किशोरी को सुरक्षित वापस लाया।
अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की छह धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 363, 366 और 506 आईपीसी की धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना लगाया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त समय जेल में काटना होगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस सुनवाई के दौरान पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त सजा देकर समाज में संदेश देना जरूरी है कि बच्चों और किशोरियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
पुलिस अब भी मामले की जांच कर रही है और भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज कर रही है। स्थानीय लोगों ने अदालत के फैसले की सराहना की है और इसे न्यायपालिका द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया।