Summer express/शिमला-: जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 1 अक्तूबर से प्रभावी होकर 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।आदेश के तहत मॉल रोड और आसपास के चिन्हित क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें, जुलूस, रैलियां, प्रदर्शन, नारेबाजी और बैंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन गतिविधियों के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा ऐसे सामान या वस्तुएं ले जाने पर भी रोक रहेगी, जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, ड्यूटी के दौरान पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
इन क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध:
छोटा शिमला से कैनेडी हाउस एवं रिज तक मॉल रोड।
रेंडेजवस रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा की ओर जाने वाला मार्ग, 150 मीटर तक।
स्कैंडल प्वाइंट से काली बाड़ी मंदिर तक का क्षेत्र।
छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला-कसुम्पटी मार्ग तक लिंक रोड।
छोटा शिमला चौक से राजभवन होते हुए ओक ओवर तक का मार्ग।
छोटा शिमला गुरुद्वारा के समीप से कसुम्पटी रोड की ओर जाने वाली सीढ़ियां एवं पैदल मार्ग।
कार्ट रोड से मजीठा हाउस तक लिंक रोड।
ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड की ओर जाने वाला मार्ग।
सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान तक जाने वाला मार्ग।
पुलिस गुमटी से उपायुक्त कार्यालय के ऊपर की ओर लोअर बाजार की तरफ 50 मीटर तक का क्षेत्र।
जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों और संगठनों से आदेशों का पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन कानून के तहत दंडनीय होगा।