हरियाणा | हरियाणा में BPL और अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 5 साल से ऊपर के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दी है। अगर समय रहते ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो कार्ड न सिर्फ निलंबित हो सकता है, बल्कि राशन वितरण भी बंद किया जा सकता है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिए सख्त निर्देश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने साफ किया है कि जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें। इसको लेकर सभी राशन डिपो पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, ‘मेरी केवाईसी’ मोबाइल ऐप से घर बैठे भी केवाईसी की जा सकती है।
अब तक 53% लाभार्थियों ने पूरी की प्रक्रिया
जिले के 53% कार्ड धारक अब तक यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। बाकी बचे परिवारों के लिए वार्ड और गांव स्तर पर विशेष शिविर और मुनादी कराने के निर्देश डिपो संचालकों को दिए गए हैं।
ई-केवाईसी के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
- फैमिली आईडी
- आधार कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
डिपो पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए यह प्रक्रिया महज एक मिनट में पूरी हो जाती है।
बाद में देरी पड़ सकती है भारी
यदि ई-केवाईसी के बिना राशन बंद हो गया, तो कार्ड को फिर से एक्टिव करवाने में लंबी प्रक्रिया और समय लग सकता है। इसलिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अमित शेखावत ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर केवाईसी करवाकर असुविधा से बचें। किसी भी समस्या की स्थिति में नागरिक अपने निकटतम खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।