Summer express, पलवल (सुन्दर कुंडू)। हरियाणा के खेल मंत्री और पलवल से भाजपा विधायक गौरव गौतम तथा पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बीच चल रहे चुनावी विवाद में नया घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को गौरव गौतम की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में करण सिंह दलाल की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
यह विवाद वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। पलवल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले करण सिंह दलाल ने गौरव गौतम पर धर्म के नाम पर वोट मांगने और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से चुनावी लाभ लेने के आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर गौरव गौतम के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
गौरव गौतम ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर इस चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, 28 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। अदालत ने माना था कि याचिका में लगाए गए आरोपों और तथ्यों की जांच साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए। इसके बाद गौरव गौतम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2026 में नोटिस जारी कर हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
मामले में डिजिटल साक्ष्यों को लेकर भी विवाद सामने आया था। करण सिंह दलाल की ओर से हाईकोर्ट में चुनाव से संबंधित वीडियो वाली पेन ड्राइव जमा कराई गई थी, लेकिन जनवरी 2026 में अदालत के रिकॉर्ड से उसके गायब होने की जानकारी सामने आई। इस संबंध में दलाल ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष शिकायत भी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब हाईकोर्ट में मूल चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ सकेगी। हालांकि, अदालत ने अभी तक गौरव गौतम के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही नहीं ठहराया है। इनकी सत्यता का फैसला साक्ष्यों और विस्तृत सुनवाई के बाद ही होगा।