पंजाब | सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती को छह महीने बाद दोबारा शुरू किया जाएगा।
यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच के पुराने आदेश को पलटते हुए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कई अभ्यर्थियों ने इस आदेश के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में खामियां थीं और इसे दोबारा पारदर्शिता के साथ शुरू किया जाए।
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी वर्ष 2022 में इस भर्ती को रद्द कर दिया था, लेकिन डबल बेंच ने उस फैसले को पलटते हुए भर्ती को बहाल कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय लेते हुए भर्ती को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को झटका लगा है, जो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके थे। अब सबकी निगाहें छह महीने बाद दोबारा शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर टिकी हैं।