बठिंडा | ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी बर्खास्त कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत याचिका सख्ती से खारिज कर दी है, जिससे उसके कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
अमनदीप कौर के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी थार गाड़ी से चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। करीब एक महीने जेल में बिताने के बाद उसे एक बार जमानत मिल गई थी।
हालांकि, मामला यहीं नहीं रुका। विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोबारा गिरफ्तारी की और उसके करीब 1.35 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया। अब हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज होने के बाद अमनदीप कौर के खिलाफ शिकंजा और कस गया है।