चंडीगढ़ | केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की ‘वाई प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गृह मंत्रालय का कहना है कि अब सुरजेवाला को किसी तरह का सुरक्षा खतरा नहीं है, इसलिए उनकी विशेष सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया गया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस कुलदीप तिवारी की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने सुरजेवाला को यह छूट दी कि वे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष पेश होकर सुरक्षा बनाए रखने के लिए साक्ष्य और दस्तावेज सौंप सकते हैं। इसके बाद प्राधिकरण इस पर फैसला लेकर अदालत को सूचित करेगा। अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की गई है।
सरकार की ओर से वरिष्ठ पैनल काउंसिल अरुण गोसाई ने बताया कि सुरजेवाला ने पहले हाई कोर्ट में CISF सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका लगाई थी, जिसके तहत 10 मार्च 2017 को कोर्ट ने पूरे देश में उन्हें ‘वाई प्लस’ सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि भविष्य में यदि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव करना हो तो कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी होगा।
वहीं सुरजेवाला के वकील का कहना है कि उन्हें अभी भी खतरे की आशंका है, इसलिए सुरक्षा जारी रखी जानी चाहिए। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।