चंडीगढ़ | पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए पंजाब सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि महंगाई भत्ता (DA) से जुड़े मामलों पर सरकार को 3 महीनों के भीतर आदेश जारी करने होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि यदि कर्मचारी इस लाभ के हकदार हैं तो उन्हें बिना देरी तुरंत भुगतान किया जाए।
मामला दरअसल निर्मल सिंह धनोआ व अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जी से जुड़ा है। उनका कहना था कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की तुलना में DA और राहत की किस्तें देरी से लागू की हैं, जिससे कर्मचारियों का बकाया लगातार बढ़ता गया।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सरकार पर 46%, 50%, 53% और 55% DA की किस्तें लंबित हैं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि बकाया किस्तें 12% ब्याज सहित दी जाएं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को 3 महीनों में फैसला करने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।