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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति देने से किया इनकार

2 October,2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति व्यवसायी राज कुंद्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दंपति ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा उनके खिलाफ जारी ₹65 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में लुकआउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती दी थी। वे 2 से 5 अक्टूबर तक पारिवारिक यात्रा के लिए फुकेत जाना चाहते थे।

सुनवाई के दौरान, दंपति के वकीलों निरंजन मुंदरगी और केरल मेहता ने बताया कि उनके खिलाफ 2021 में दर्ज आपराधिक मामले के बावजूद, उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया और कई बार भारत से बाहर यात्रा की, हमेशा लौटकर आए। कुंद्रा के वकील ने बताया कि अदालत ने 2022 से 2025 के बीच 12 बार उनकी यात्रा की अनुमति दी थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया।

मुख्य लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने अदालत से कहा कि दंपति के खिलाफ दो गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, इसलिए इस समय राहत देना उचित नहीं होगा। पीठ ने अगले विवरण सहित अगली सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।

दंपति ने याचिका में अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच अपनी भविष्य की यात्रा योजनाओं का उल्लेख किया था। कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को अश्लील सामग्री बनाने और उसे मोबाइल ऐप पर प्रकाशित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अश्लील सामग्री के उत्पादन और प्रसार में धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

इस साल अगस्त में EOW ने कुंद्रा और शेट्टी के खिलाफ व्यवसायी दीपक कोठारी से कथित ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। कोठारी ने दावा किया कि दंपति की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें निवेश के लिए कहा और मासिक रिटर्न का वादा किया। उन्होंने 2015 में दो किस्तों में पैसा ट्रांसफर किया: अप्रैल में ₹31.95 करोड़ और सितंबर में ₹28.53 करोड़। एक साल बाद शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कोठारी ने अपने निवेश की सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया।,

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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