चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब स्कूल टाइम के दौरान शिक्षक कहाँ और किस काम से गए थे, इसकी पूरी जानकारी मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। यह कदम मुख्य रूप से हाजिरी लगाकर स्कूल छोड़ देने वाले शिक्षकों पर नजर रखने और समयबद्ध उपस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हर स्कूल में डेली मूवमेंट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य होगा। स्कूल प्रमुख को रोजाना रजिस्टर की जानकारी दर्ज करते हुए टिप्पणी और हस्ताक्षर करना होंगे। साथ ही, मुख्यालय किसी भी स्कूल की रैंडम जांच कर सकता है। नियमों का पालन न होने पर स्कूल प्रमुख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। बजट अधिवेशन के दौरान समिति ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में इस आवश्यकता का उल्लेख किया था। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, पंचकूला ने सभी बीईओ, डीईईओ और डीपीसी को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नई गाइडलाइन के तहत, यदि शिक्षक स्कूल समय में किसी सरकारी कार्य से बाहर जाता है, तो उसे वापसी पर हाजिरी रिपोर्ट लेकर आनी होगी और इसे मूवमेंट रजिस्टर में प्रमाण के तौर पर पेस्ट करना अनिवार्य होगा। उच्च अधिकारियों के विजिट के दौरान शिक्षक से रजिस्टर की जानकारी साइन करवाना भी आवश्यक होगा।
प्रत्येक बीईओ, डीईईओ और डीपीसी को प्रति माह कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी व मूवमेंट रजिस्टर की जांच करनी होगी। यदि किसी स्कूल में रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, तो इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी और जिला मुख्यालय द्वारा माह में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षक की जवाबदेही बढ़ाने और समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।