Hamirpur, Arvind –
निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के बड़गाम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में प्रवासी मतदाताओं के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिससे वे अपने वर्तमान स्थान से ही सुरक्षित और सरल तरीके से मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकेंगे।
हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण-पत्र धारक मतदाता इस सुविधा का लाभ भारत के किसी भी हिस्से से उठा सकते हैं।
प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए दो विकल्प दिए गए हैं —
- फॉर्म-एम के माध्यम से विशेष मतदान केंद्रों (दिल्ली, उधमपुर, जम्मू) पर जाकर मतदान करना।
- फॉर्म-12सी भरकर डाक मतपत्र के जरिए मतदान करना।
मतदाता निकटतम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ फॉर्म-एम या फॉर्म-12सी, वर्तमान निवास प्रमाण और प्रवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन दस्तावेजों की ऑनलाइन पोर्टल पर जांच करेंगे और स्कैन प्रतियां अपलोड करेंगे। तत्पश्चात एआरओ (सहायक रिटर्निंग अधिकारी) द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा।फॉर्म-एम एक ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से भरा जा सकता है, जबकि फॉर्म-12सी केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगा।उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि यह नई प्रणाली प्रवासी नागरिकों को उनके मतदान अधिकार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कदम है। इससे वे अपने निवास स्थान से दूर होने के बावजूद मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।अधिक जानकारी के लिए मतदाता अपने जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) या निकटतम निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।