चंडीगढ़। किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार प्रदेश में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तेज गति से लागू कर रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना से पशुपालकों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध होने से पशुधन कारोबार को नई दिशा मिल रही है।
योजना के तहत किसान अपने पशुओं की खरीद, चारे की व्यवस्था, पशु चिकित्सा, टीकाकरण और पशुशाला सुधार जैसे कार्य बिना आर्थिक बोझ के कर पा रहे हैं।
आवेदन प्रक्रिया सरल, बैंक 15 दिन में जारी करेंगे कार्ड
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है। पात्र किसान:
- नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म भरकर जमा करने के बाद बैंक द्वारा KYC जांच और दस्तावेज सत्यापन किया जाता है।
- सत्यापन पूरा होने पर बैंक 15 दिनों के भीतर किसान को पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर देता है।
इतना मिलता है लोन, तय की गई राशि
योजना के तहत किसानों को ₹1.60 लाख से ₹3 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है। पशु के अनुसार लोन राशि निर्धारण इस प्रकार है:
- भैंस – ₹60,249
- गाय – ₹40,783
- भेड़/बकरी – ₹4,063
- सूअर – ₹16,327
इन पैसों का उपयोग किसान पशु खरीदने, चारा व्यवस्था करने, दवाइयां, टीकाकरण और अन्य पशुपालन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट