चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट-कम-डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह निर्णय राज्य के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाएगा, जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, ने आधिकारिक पत्र जारी किया है। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी राशि का लाभ प्राप्त होगा।
गौरतलब है कि हरियाणा में एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई थी। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती हुए हैं और पूर्व में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते थे। सरकार का यह कदम पेंशन लाभों को अधिक मजबूत और कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।