चंडीगढ़ | रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप गंभीर रूप ले रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी है ताकि भुल्लर के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जा सके। पंजाब सरकार के पास केवल निलंबन या ट्रांसफर का अधिकार होने के कारण CBI को केंद्र की अनुमति आवश्यक है।
जांच के दौरान भुल्लर के घर से कुल 7.36 करोड़ रुपये नकद, 2.5 किलो सोना, 24 ब्रांडेड घड़ियां और विदेशी शराब बरामद हुई थी। इससे पहले 8 लाख रुपये की कथित रिश्वत का मामला दर्ज किया गया था और बाद में आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज हुआ।
भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दलील दी थी कि पंजाब सरकार से सेंक्शन लिए बिना CBI की कार्रवाई अवैध है। इस याचिका पर अब तक तीन बार सुनवाई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दाखिल की थी, जिसे सुनवाई से पहले ही वापस ले लिया गया।
यह मामला भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वाले उच्च अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।