Summer Express, चंडीगढ़। शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित की जा रही रिटायरमेंट कॉलोनियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन कॉलोनियों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 तक करने की अनुमति दी जाएगी। यह बढ़ोतरी हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) के माध्यम से लागू होगी।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में बुजुर्गों को बेहतर और अधिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव का निर्णय लिया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है।
नई नीति के तहत रिटायरमेंट कॉलोनियों में विकसित होने वाली आवासीय परियोजनाओं में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इनमें पर्याप्त जल आपूर्ति, बिजली, सुगम सड़क संपर्क और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल होंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आरामदायक और सुरक्षित जीवन मिल सके।
सरकार का मानना है कि FAR बढ़ाने से न केवल बुजुर्गों को बड़े और सुविधाजनक आवास मिलेंगे, बल्कि डेवलपर्स को भी बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। इससे रिटायरमेंट कॉलोनियों का विकास अधिक व्यवस्थित और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप किया जा सकेगा।
दरअसल, इस बदलाव की मांग ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 की नीति में समय-समय पर किए गए बदलावों के तहत निर्धारित मानदंड लागू रहेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सुविधाओं का स्तर और बेहतर होगा।