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हिमाचल के 51 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा, 17 मई को मतदान; पंचायत चुनाव भी जल्द

शिमला, संजू: -हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन निकायों के लिए मतदान 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा।

आयोग के अनुसार चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 21 अप्रैल से हो चुकी है। उम्मीदवार 29 और 30 अप्रैल के साथ-साथ 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। उसी दिन नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा।इस चुनाव में कुल 51 शहरी निकाय शामिल हैं, जिनमें 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें आती हैं। इन सभी निकायों में कुल 449 पदों पर चुनाव होंगे। इनमें से 195 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) के लिए 89 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 12 सीटें आरक्षित रखी गई हैं।

मतदान के बाद नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव परिणाम उसी दिन संबंधित स्थानीय मुख्यालयों पर घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं नगर निगमों—मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन—की मतगणना 31 मई को सुबह 9 बजे से शुरू होगी।मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा कर लिया गया है और इस बार कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिलाएं और 14 अन्य मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि 1,808 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। पहचान के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड साथ लाना होगा।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा भी तय की है। नगर निगम उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपये, नगर परिषद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये और नगर पंचायत के उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे।इसके अलावा मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा भी जल्द की जाएगी।

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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