Summer express, बेंगलुरु | कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ एक कबड्डी मैच के दौरान 500 रुपये की कथित शर्त लगाने के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह मामला तुमकुरु में आयोजित राज्य स्तरीय प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान सामने आया था। आरोप है कि मंत्री परमेश्वर ने जिला उपायुक्त शुभा कल्याण के साथ 500 रुपये की “दोस्ताना शर्त” लगाई थी कि विजयपुरा की टीम मैच जीत जाएगी। हालांकि, मुकाबले में दक्षिण कन्नड़ की टीम ने विजयपुरा को 36-26 से हराकर जीत हासिल की।
विवाद तब और बढ़ गया जब पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस शर्त का उल्लेख किया। मामले में एच.आर. नागभूषण नामक व्यक्ति ने अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की शर्त लगाना अनुचित और कानून के खिलाफ है, भले ही वह मजाक में ही क्यों न किया गया हो।
शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की 42वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।