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हिसार में तेजाब डालकर टैक्सी चालक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना

Summer express, हिसार। हिसार की सेशन जज अदालत ने वर्ष 2022 में हुए चर्चित तेजाब हमला और हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए न्यू ऋषि नगर निवासी संजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला शहर थाना में वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी टैक्सी चालक था। उसकी पत्नी का करीब 12 वर्ष पहले निधन हो चुका था और वह अपनी दो बेटियों की परवरिश कर रहा था। अश्वनी ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि घटना से करीब एक सप्ताह पहले वह शाम करीब साढ़े पांच बजे अग्रसेन भवन के पास बैठा हुआ था। उस समय महावीर कॉलोनी निवासी सीटू और नगर पालिका कर्मचारी राज भी उसके साथ मौजूद थे।

इसी दौरान न्यू ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर अश्वनी की जांघ पर तेजाब डाल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों ने गंभीर रूप से झुलसे अश्वनी को तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। अस्पताल में पुलिस ने घायल के बयान भी दर्ज किए थे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

अश्वनी की मौत के बाद शहर थाना पुलिस ने 12 जून 2022 को आरोपी संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा।

सरकारी अधिवक्ता सुनील पारुथी ने बताया कि अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों का परीक्षण करने के बाद संजय को हत्या का दोषी माना। इसके बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के साथ करीब चार वर्ष पुराने इस चर्चित हत्या मामले का न्यायिक निष्कर्ष सामने आ गया।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

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