Summer express, मोनिका रावत ,पंचकूला | हरियाणा के बहुचर्चित करीब 645 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता रिभव रिषी को अदालत से राहत नहीं mमिली है। पंचकूला स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में आरोपित की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आइडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर है। उसकी तरफ से 12 अगस्त को जमानत याचिका दायर की गई थी। रिभव रिषी को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी ने 17 अप्रैल को आरोपित को गिरफ्तार किया था।
इन आरोपितों की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
मामले में जुड़े चार आरोपित की जमानत याचिका सीबीआइ की विशेष अदालत से खारिज हो चुकी है। इनमें सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन सिंह कदोदिया, पूर्व आइएएस अधिकारी एवं हरियाणा के पूर्व प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, अंकुर शर्मा और एयू स्माल फाइनेंस बैंक के पूर्व रीजनल मैनेजर अरुण शर्मा शामिल हैं।