यमुनानगर | थाना प्रतापनगर क्षेत्र के चर्चित गुरमीत हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने आरोपी संदीप उर्फ बिन्नी और बिन्टू पुत्र पप्पू को दोषी करार दिया। घटना 29 दिसंबर 2023 की है, जब जींद निवासी 20 वर्षीय गुरमीत की हत्या कर शव को कलेसर जंगल में फेंक दिया गया था।
अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। गुरमीत मजदूरी करता था। मामले के अनुसार, 4 दिसंबर 2023 को आरोपी संदीप और बिन्टू उसे ट्रक में बैठाकर घुमाने ले गए थे। 17 दिसंबर को गुरमीत ने अपने घर फोन कर बताया कि आरोपी शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं।
26 दिसंबर को कलेसर जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। परिजनों का आरोप था कि रंजिश के चलते संदीप और बिन्टू ने गुरमीत का गला घोंटकर हत्या की।
जांच में पुलिस ने रस्सी, मिट्टी, खून और रजाई का कवर घटनास्थल से जब्त किया। आरोपी ने हत्या की वारदात स्वीकार की और घटना स्थल की निशानदेही कराई। उप जिला न्यायवादी सुधीर सिन्धर ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माना सुनाया।