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संजौली मस्जिद विवाद पर जिला अदालत का बड़ा फैसला, दोनों अपीलें खारिज

राहुल चावला, शिमला। बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की दोनों अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने नगर निगम कोर्ट के 3 मई 2025 के फैसले को सही ठहराया है, जिसमें विवादित मस्जिद ढांचे को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक गिराने के आदेश दिए गए थे।

यह फैसला अदालत ने मात्र छह महीने में सुनाया, जिसे देवभूमि संघर्ष समिति ने जनता की जीत बताया है। समिति के वकील जगत पाल ने जानकारी दी कि इस मामले में संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से दायर अपीलों की सुनवाई यजुवेंदर सिंह की अदालत में हुई थी। अदालत ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं और निगम कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।

जगत पाल ने बताया कि यह संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा चौथा फैसला है और हर बार अदालत ने मस्जिद निर्माण को अवैध माना है। उन्होंने कहा कि अब तक के सभी चारों फैसले एक ही दिशा में गए हैं, इसलिए हाईकोर्ट में राहत मिलना मुश्किल होगा, हालांकि मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट जाने का संकेत दिया है।

देवभूमि संघर्ष समिति ने फैसले का स्वागत किया

समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि आज का फैसला उस संघर्ष की जीत है, जिसे समिति ने 11 सितंबर 2024 से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि उस समय शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। शर्मा ने कहा, “अब जब अदालत ने जनता के पक्ष में फैसला सुनाया है, तो प्रशासन को बिना देर किए विवादित ढांचे को गिराना चाहिए।”

उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से सवाल किया कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, तब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई क्यों की गई? शर्मा ने एसपी संजीव गांधी से भी माफ़ी मांगने और मुकदमे वापस लेने की मांग की।

संघर्ष समिति ने सरकार से माफी और कार्रवाई की मांग की

वहीं समिति के दूसरे सह-संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि “आज उन सभी लोगों की जीत हुई है जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी लाठियां खाईं।” ठाकुर ने कहा कि अब सरकार को न केवल माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि संघर्ष के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड अब माफिया का अड्डा बन चुका है और जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाता, समिति अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग हिमाचल की जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चेतावनी दी कि समिति अब पीछे नहीं हटेगी।

मस्जिद कमेटी करेगी हाईकोर्ट में अपील

संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि जिला अदालत का आदेश पढ़ने के बाद वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

Karuna

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