चंडीगढ़। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उप-चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हरियाणा में स्थित सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, बोर्डों, निगमों, फैक्ट्रियों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह अवकाश विनिमय लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1996 के संशोधन सहित) के तहत प्रदान किया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा मतदान का पूरा अवसर
अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में कार्यरत वे सभी कर्मचारी—चाहे वे सरकारी सेवा में हों या निजी प्रतिष्ठानों में—यदि वे दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो उन्हें मतदान हेतु सवेतन अवकाश दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता उपचुनाव में वोट डालने से वंचित न रहे।
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले इन उप-चुनावों को लेकर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा सरकार का यह कदम मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।