चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने शहरों के पास स्थित कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला-बदली पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस कदम को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्री और अवैध लेन-देन को रोकना है।
राज्य सरकार ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7ए में संशोधन किया है। इसके तहत अब एक्सचेंज डीड्स और अन्य अप्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से किए जाने वाले अवैध लेन-देन पर रोक लगेगी। इस कदम से फर्जीवाड़ा करने वालों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा सकेगी।
साथ ही, कैबिनेट ने तीन नई नगरपालिकाओं के गठन को भी मंजूरी दी। करनाल जिले के कुंजपुरा क्षेत्र में कुंजपुरा के अलावा नलवी कलां और वजीरपुर को शामिल किया जाएगा। पानीपत के मतलौडा क्षेत्र में मतलौडा ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा मिलेगा। अंबाला जिले के शहजादपुर नगर पालिका में शहजादपुर के साथ बापौली, भौड़माजरी और माजरा को शामिल किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने पंचकूला के बरवाला ब्लॉक में रत्तेवाली गांव की चार एकड़ एक कनाल 17 मरला भूमि कामधेनु गोसेवा समिति सकेतड़ी को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने का निर्णय भी लिया। इस जमीन पर 570 पशुओं की गोशाला स्थापित की जाएगी।
सरकार का यह कदम न केवल कच्ची कॉलोनियों में अवैध लेन-देन को रोकने में मदद करेगा, बल्कि नगरपालिकाओं के विकास और सामाजिक सेवाओं के विस्तार में भी सहायक साबित होगा।