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गोहर स्कूल मारपीट मामला: छात्रों से मारपीट में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं जोड़ीं, DSP कर रहे जांच

Mandi, Dharamveer-:मंडी जिला के गोहर उपमंडल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर में छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया है। बीती 30 दिसंबर को स्कूल परिसर में बच्चों के साथ कथित रूप से की गई मारपीट और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों के बाद पुलिस ने इस मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी हैं।

इस संबंध में पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने एसडीएम गोहर को लिखित शिकायत सौंपी थी। शिकायत में अभिभावक राकेश कुमार, अमरी देवी, हरि सिंह और किशोरी लाल ने आरोप लगाया कि स्कूल परिसर में बाहरी लोगों द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई और इस दौरान उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अभिभावकों की इसी शिकायत के आधार पर गोहर थाना पुलिस ने मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई को शामिल किया है।बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को कुछ बाहरी लोग स्कूल में अपने बच्चों से मिलने के बहाने आए थे। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, बुद्धि सिंह, नरेंद्र कुमार, समीर और सुनील कुमार नामक चार व्यक्तियों ने स्कूल परिसर में मौजूद छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने चार छात्रों को बार-बार पीटा, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना के दौरान स्कूल के शिक्षक, अन्य छात्र और स्टाफ बीच-बचाव के लिए आगे आए और किसी तरह बच्चों को हमलावरों से बचाया गया। प्रधानाचार्य की शिकायत के आधार पर पहले ही गोहर थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 332 (सी), 115 (2), 126 (2) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अब पुलिस ने इस केस में एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 (2) और 3 (1) (ए) को भी जोड़ दिया है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और अभिभावक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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