Summer express/शिमला-हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की शेष 30 प्रतिशत बकाया राशि जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के तहत लिया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह लाभ उन कर्मचारियों या उनके परिजनों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। सरकार ने संबंधित विभागों और पेंशन वितरक प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, ताकि सभी पात्र लोगों को उनका पूरा बकाया मिल सके।प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार इससे पहले अंतरिम राहत के रूप में चार किस्तों का भुगतान कर चुकी है। साथ ही, मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी जारी की जा चुकी हैं,जिन्हें बकाया राशि के साथ समायोजित किया जा सकता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ताजा आदेश के बाद ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी सभी लंबित देनदारियों का पूर्ण निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।