Summer Express, करनाल। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को भी हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से पहले के मुकाबले अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
पहले इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित थी। इसे बढ़ाकर अब 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। करनाल के उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही, महिला का हरियाणा में कम से कम 15 वर्षों से निवास करना अनिवार्य है। पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करवाना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र और बिजली बिल सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
प्रशासन की ओर से पात्र महिलाओं से योजना में पंजीकरण करवाकर इसका लाभ उठाने की अपील की गई है। योजना के तहत एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए महिलाएं जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।