Summer express, करनाल। हरियाणा के करनाल में नाबालिग लड़की की शादी कराने के मामले में रामनगर थाना पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि किशोरी की शादी 27 मार्च 2026 को हुई थी, उस समय उसकी उम्र महज 16 साल 4 माह 21 दिन थी, जबकि उसका पति 22 वर्ष से अधिक उम्र का था। शिकायत के अनुसार, किशोरी फिलहाल चार माह की गर्भवती है। पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला रामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी गई थी। इसके बाद दोनों परिवारों के बयान दर्ज किए गए और उपलब्ध जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर शादी के समय लड़की और लड़के की उम्र की पुष्टि की गई। जांच में बाल विवाह से संबंधित अपराध सामने आने के बाद 25 अक्टूबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
शिकायत के मुताबिक, किशोरी की मां ने जांच अधिकारी को बताया कि उसकी बेटी की शादी 27 मार्च 2026 को तरावड़ी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मां ने बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 6 नवंबर 2009 दर्ज है। इस आधार पर शादी के समय उसकी उम्र 16 साल 4 माह 21 दिन पाई गई। वहीं, लड़के के जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 26 मई 2003 दर्ज है। इसके अनुसार, शादी के समय उसकी उम्र 22 साल 10 माह 1 दिन थी।
जांच के दौरान लड़की और लड़के की मां के बयान भी दर्ज किए गए। शिकायत में बताया गया कि शादी के बाद किशोरी अपने ससुराल में रह रही है और करीब चार माह की गर्भवती है। अधिकारियों ने दोनों परिवारों की ओर से दिए गए जन्म प्रमाण पत्रों को जांच का हिस्सा बनाया। दस्तावेजों और बयानों के आधार पर बाल विवाह से जुड़े आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस कार्रवाई की सिफारिश की गई।
पुलिस ने राहुल, सुदेश और रिंकू के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धाराओं 9, 10 और 11 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई बिमलेश को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की आगे जांच की जा रही है।