फरीदकोट में कड़े आदेश, लाउडस्पीकर से लेकर तंबाकू तक बैन
फरीदकोट | जिला मैजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। लाउडस्पीकर पर रोक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। विशेष परिस्थितियों में...
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