बठिंडा में स्टंट, हथियार प्रदर्शन और प्रीगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर सख्त पाबंदी, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
बठिंडा | जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए बठिंडा जिले में सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सख्त आदेश जारी किए हैं। अब जिले में ट्रैक्टर स्टंट, हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन और प्रीगाबालिन 75 एमजी कैप्सूल व टैबलेट की बिक्री पर...
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