सेना से मेडिकल आधार पर बाहर किए गए जवान की दिव्यांग पेंशन नहीं रोकी जा सकती: हाई कोर्ट
Summer express, मोनिका रावत, चंडीगढ़।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैन्यकर्मी को दिव्यांगता के आधार पर मेडिकल रूप से सेवा से बाहर किया गया है तो बाद में उसकी दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम आंके जाने के आधार पर उसकी दिव्यांग पेंशन बंद नहीं की जा सकती। साथ ही...
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