हरियाणा | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ऐसे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक नई स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को बाल कल्याण को प्राथमिकता देते हुए चला रहा है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने बताया कि यह योजना उन बच्चों के लिए है जो एकल अभिभावक यानी केवल अपनी मां के साथ रह रहे हैं या जिनके माता-पिता गंभीर बीमार हैं। इसके अलावा, जो बच्चे बाल कल्याण समिति द्वारा ‘देखरेख एवं संरक्षण’ में रखे गए हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से वितरित की जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें:
- परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 रुपये से कम और शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो।
- आवेदन करने वाला बच्चा जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो प्रदेश सरकार के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
इस योजना से हरियाणा के जरूरतमंद बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद मिलेगी और उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा।