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गुरदासपुर में पटाखों पर सख्त रोक, प्रशासन ने कसे पेंच

गुरदासपुर | जिला प्रशासन ने दीपावली सहित सभी प्रमुख त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एडीसी डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए हैं, जिनका पालन 1 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

जारी निर्देशों के अनुसार, दीपावली के दिन 20 अक्तूबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इन निर्धारित समयों के अलावा आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

साइलेंस जोन में आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक

सरकारी कार्यालयों, अदालतों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों जैसे साइलेंस जोन से 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी करना पूरी तरह वर्जित रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान तय

प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए जिलेभर में निर्धारित स्थानों की सूची जारी की है —

  • गुरदासपुर: गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस के सामने ग्राउंड
  • बटाला: पशु मंडी
  • दीनानगर: दशहरा ग्राउंड
  • डेरा बाबा नानक: दाना मंडी
  • फतेहगढ़ चूड़ियां: रेलवे रोड स्थित खेल स्टेडियम

पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निर्देशों के अनुसार, पटाखों की बिक्री सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही की जा सकेगी।

लाइसेंस लॉटरी सिस्टम से होंगे जारी

हाईकोर्ट के आदेशों के तहत पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस उन्हीं व्यापारियों को मिलेंगे, जिनका चयन एडीसी की अध्यक्षता में लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। प्राप्त दरखास्तों में से केवल 20 प्रतिशत आवेदकों को ही अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन की अपील: नियमों का पालन करें, सुरक्षा बनाए रखें

एडीसी डॉ. बेदी ने कहा कि निर्धारित समय से पहले या बाद में आतिशबाजी करने से जनशांति भंग होने, दुर्घटनाओं और प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लोगों से अपील है कि वे प्रशासनिक आदेशों का पालन करें और त्योहारों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में मनाएं।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

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