अमृतसर | जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा-163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के अनुसार, अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि कुछ राजनीतिक संगठन विरोध प्रदर्शन और रैलियां करने की योजना बना रहे थे, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती थीं और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा था। ऐसे में जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
भारत-पाक सीमा पर रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक गतिविधियों पर रोक
सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध हलचल को देखते हुए भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी गतिविधि पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने इसे देश की सुरक्षा और अमन-शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया है।
ब्यास असला भंडार के पास ज्वलनशील पदार्थों पर प्रतिबंध
ब्यास असला भंडार के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और अनधिकृत निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने कहा कि यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
सड़कों और पुलों पर रेलिंग या डिवाइडर तोड़ने पर रोक
कई बार लोग या ठेकेदार पुलों और सड़कों पर बने डिवाइडर या रेलिंग तोड़कर अस्थायी रास्ते बना लेते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
स्कूल वैन और ऑटो में बच्चों की ओवरलोडिंग पर सख्ती
कोई भी ऑटो या स्कूल वैन चालक क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं ले जाएगा। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों को इस बारे में जागरूक करें ताकि हादसों से बचा जा सके।
मैरिज पैलेस में हथियार और फायरिंग पर पूर्ण पाबंदी
जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेसों व धार्मिक आयोजनों में हथियार लेकर चलने, फायरिंग करने और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये सभी आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।